
*थांदला की सीमा में 10 वी एवं 12 वी की बोर्ड परिक्षाओ के दौरान डीजे तथा ध्वनी विस्तारक यंत्र रहेगा प्रितिबंधित*
प्रीतिश अनिल शर्मा
थांदला। अनुविभागीय अधिकारी थांदला तरुण जैन के आदेशानुसार वर्तमान में 10 वी एवं 12 वी कक्षा की बोर्ड परिक्षाएं प्रचलित हैं। वर्तमान में विवाह आयोजनों में लाउड स्पीकर बेण्ड डीजे तथा कुछ स्थानों पर नियमित रूप से अत्यधिक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है जैसे धार्मिक स्थल, मैरिज गार्डन, अन्य नियमित कार्यक्रम स्थल आदि। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा अध्यापन कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवधान न हो परीक्षा केन्द्रों पर शातिपूर्ण एवं निर्विघ्न परीक्षा सम्पन्न कराये जाने तथा छात्र-छात्राओं के अध्ययन में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। इसलिए परीक्षा केन्द्रों पर दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रावधानो के तहत कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाये जाए जिनसे अनुभाग थांदला की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न हो, जिससे परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो। जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए एवं ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से 05 फरवरी 2024 से (परीक्षा समाप्त होने तक) के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लगाई गई है।
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-5 के उपराध के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच के समय डीजे लाउड स्पीकर इत्यादि ध्वनि विस्तारक का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। अन्यथा डीजे इत्यादि उपकरण जप्त करते हुए म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाकर अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। (1) किसी मनोरंज, व्यापार या कारोबार का विज्ञापन करने के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य वाणिज्यक आख्यान के लिये चलाया या चलवाया नही जायेगा।
किसी खुले स्थान या लोक स्थान में रिकार्ड या टेप किया हुआ संगीत बजाने के लिये चलाया या चलवाया नहीं जाएगा। किसी चिकित्सालय, उपचर्या-गृह (नर्सिंग होम) दूरभाष केन्द्र (टेलिफोन ऐक्सचेंज) न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से दी सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीं जाएगा। अनुभाग थांदला के अंतर्गत उल्लेखित परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परीधि के भीतर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यत्रों, वाद्य, यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जावेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परीधि के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर, लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनमें जन साधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सके।