
*मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा रामेश्वरम हेतु 25 मार्च से 30 मार्च तक*
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा रामेश्वरम हेतु 25 मार्च से 30 मार्च तक
रामेश्वरम यात्रा में यात्रियों की संख्या 250 एवं 5 अनुरक्षक जायेगे आवेदन प्राप्ती की अन्तिम तिथि 14 मार्च 2023 निर्धारित कि गई है
जिले के यात्री मेघनगर से सम्मिलित होगे
प्रीतिश अनिल शर्मा
झाबुआ । जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव के पत्र दिनांक 8 फरवरी 2023 में निर्देश दिये है, कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा रामेश्वरम हेतु 25 मार्च से 30 मार्च तक। रामेश्वरम यात्रा में यात्रियों की संख्या 250 एवं 5 अनुरक्षक जायेगे आवेदन प्राप्ती की अन्तिम तिथि 14 मार्च 2023 निर्धारित कि गई है। जिले के यात्री मेघनगर से सम्मिलित होगे।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रा धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम-2012 एवं इस नियम में समय-समय पर संशोधित नियम (विभागीय बेवसाईट www.dharmasva.mp.gov.in पर उपलब्ध) का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट) जो आयकरदाता नहीं है, को प्रदेश प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या युग्म तीथों की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गयी है।
योजना का क्रियान्वयन IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited), जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा किया जा रहा है। यात्रा IRCTC के पैकेज के अनुसार की जायेगी। ट्रेन जिस स्थान से प्रारंभ होगी उसी स्थान पर ही वापस आकर रुकेगी। यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। चयन के पश्चात् कलेक्टर यात्रियों की एक-एक सूची संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अपर बेसमेंट, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल तथा प्त्ब्ज्ब् के पर्यावास भवन, भोपाल स्थित कार्यालय को उपलब्ध करायेगे। उक्त सूची एवं आनुषंगिक कागजाती को स्थायी अभिलेख के रूप में कलेक्टर द्वारा संधारित किया जावेगा।
तीर्थ यात्रियों को विशेष ट्रेन द्वारा प्रस्थान के स्टेशन से लेकर यात्रियों को वापस उसी स्टेशन पर पहुचाने की जिम्मेदारी IRCTC की रहेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन, नाश्ता एवं चाय आदि प्त्ब्ज्ब् उपलब्ध करायेगा। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने,
वापस ट्रेन मे लाने एवं गाइड आदि की व्यवस्था भी IRCTC करेगा। IRCTC द्वारा सी यात्रियों को तुलसी माला एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा तथा तीर्थ यात्रियों के लिए भजन की व्यवस्था तथा भजन संध्या का आयोजन भी किया जायेगा। ट्रेन जिन-जिन स्टेशनों से प्रारंभ होगी एवं रुकेगी यहाँ तक यात्री को स्वयं अपने व्यय से आना होगा। उसके पश्चात् यात्रा हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा। परन्तु यदि कोई यात्री विशिष्ठ सुविधा का लाभ प्राप्त करता है, उसका व्यय यात्री स्वयं वहन करेगा। यात्रियों से अपेक्षा है कि ये मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, गंधा, दवाईयां, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखें। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कर वोटर कार्ड एवं पूर्ण कोविड़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति अनिवार्य रूप से रखें। प्रत्येक ट्रेन में कुल 1000 बर्थ उपलब्ध रहेंगी। इन वर्षों के विरूद्ध तीर्थ यात्रियों/ सहायको/अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को भेजा जाना है। ट्रेनों में उपलब्ध एवं अनुरक्षकों की संख्या को प्रत्येक जिले के लिये आवंटित किया गया है, ट्रेन जिस जिले से प्रारंभ होगी उसी जिले से सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी।
आवेदक एक या एक से अधिक स्थान के लिये यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु वह केवल एक ही स्थान की यात्रा कर सकेगा। यदि लाटरी में एक से अधिक स्थानों की यात्रा हेतु आवेदक का चयन होता है तब जिस स्थान की यात्रा में उसका नाम चयन सूची में ऊपर है उस स्थान के लिये उसे समझा जायेगा। यदि किसी व्यक्ति का चयन किसी यात्रा के लिये हो जाता है और यदि उसके पश्चात् आयोजित होने वाली यात्रा की चयन सूची में भी उसका नाम है तब बाद वाली चयन सूची से उसका नाम हटा दिया जायेगा। जिला कलेक्टर पूर्वानुसार योजना का प्रचार-प्रसार स्थानीय अखबारों में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेंगे। उक्त आवेदन निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य विज्ञप्ति स्थानों पर जमा किये जा सकेंगे।
जिस जिले से ट्रेन आरंभ होगी उस जिले से संबंधित जिले के कलेक्टर ट्रेन में तीर्थ यारियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक शासकीय डॉक्टर की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी डॉक्टर चाहे तो अपनी पत्नी अथवा चिकित्सा सहायक को भी मात्रा में साथ ले जा सकते हैं। डॉक्टर एवं उनकी पत्नी चिकित्सा सहायक आवंटित कोटे में सम्मिलित माने जायेंगे। डॉक्टर का मोबाईल नम्बर IRCTC को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर को नियमानुसार IRCTC से मानदेय प्रदाय किया जायेगा। यदि जिले को आवंटित निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त होते है। ऐसी स्थिति में यात्रियों का चयन कम्प्युटराईज्ड लॉटरी से किया जाये। निर्धारित कोटे से 10 प्रतिशत अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों की पृथक से प्रतीक्षा सूची तैयार करेंगे। किसी कारण से कतिपय तीर्थ यात्रा यात्रा में जाने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अनुक्रम अनुसार तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर भेजे जा सकते हैं। इसी प्रकार किसी जिले को आवंटित यात्रियों का कोटा पूर्ण नहीं होने पर उसे अन्य जिले की प्रतीक्षा सूची प्राप्त आवेदनों से पूर्ति की जा सकेगी।
कलेक्टर्स एवं प्रबंधक, IRCTC को निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं इनका पालन करना सुनिश्चित करें- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में किसी भी स्थिति में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश नहीं करें। यात्रा के दौरान जांच में अनाधिकृत व्यक्ति पाये जाने पर उसे उसी स्टेशन पर उतारा जा सकता है। अनाधिकृत व्यक्तियों के यात्रा करने पर उस व्यक्ति से, उससे संबंधित जिले के अनुरक्षकों एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से व्यय राशि वसूल की जावेगी। समस्त कलेक्टर्स मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें किसी भी स्थिति में निर्धारित कोटे से कम तीर्थ यात्री नहीं होना चाहिये एवं जिले के समस्त विकासखण्डो एवं नगरीय निकाय से आवेदन पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये। तीर्थ यात्रियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण किया जाये एवं सूची निर्धारित समयावधि में संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं प्रबंधक, IRCTC को उपलब्ध कराई जाये ताकि तीर्थ यात्रियों के टिकिट बनवाने में असुविधा न हो। प्रबंधक IRCTC यह सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन निर्धारित तिथि व समय पर संबंधित जिले में पहुँच सके ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो। ट्रेन के समय में अनावश्यक विलंब न हो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत संबंधित तीर्थ यात्रियों को उत्तम गुणवत्ता का भोजन, नाश्ता एवं शुद्ध पेयजल (कम से कम 2 मिनरल वाटर की बोतले प्रतिदिन) दी जायें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जाने वाले अनुरक्षक ट्रेन के प्रस्थान होने के उपरांत प्रति चार घंटे बाद तीर्थ यात्रियों की कुशलता के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिले के नोडल अधिकारी, कार्यालय संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को अवगत कराएंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थ यात्रियों को निर्धारित समय पर नाश्ता, भोजन एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिले से एक पर्यवेक्षक (एक अनुरक्षक के स्थान पर) जो पद में तहसीलदार अथवा उसके समकक्ष हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में तीर्थ यात्रियों के साथ ट्रेन में यात्रा करेगा एवं IRCTCद्वारा की गयी समस्त व्यवस्थाएं (भोजन, नाश्ता, पेयजल, शौचालय की स्थिति, तीर्थ स्थल पर रुकने की व्यवस्था) के संबंध में प्रतिवेदन कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित करेगा। संबंधित कलेक्टर तीर्थ यात्रियों की सूची संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ई-मेल dndvmp@gmail-com पर एवं अपर महाप्रबंधक (पर्यटन) IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल ई-मेल [email protected] पर भी उपलब्ध कराएंगे। तीर्थ यात्रियों की एक सूची संबंधित संभागायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। कलेक्टर चयनित तीर्थ यात्रियों को ट्रेन प्रस्थान की तिथि, समय एवं स्थान से अवगत करायेंगे IRCTC तीर्थ यात्रियों की यात्राकार अभिप्रमाणित सूची विभाग को उपलब्ध करायेगा। ट्रेनों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के साथ मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाये।
अधिक जानकारी के लिये संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व कार्यालय के दूरभाष नं. 0755- 2767116 तथा ई-मेल dndvmp@gmail-com, dharmasva-mantralaya@gmail-com पर संपर्क कर सकते है, साथ ही धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की वेबसाईटwww.dharmasva.mp.gov.in से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित आदेश, नियम, परिपत्र तथा आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते है।IRCTC के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर 0755- 4057982, श्री विनय कुमार, वरिष्ठ पर्यवेक्षक, मोबाइल नम्बर 8287931656 एवं श्री कृष्ण कुमार सिंह, अपर महाप्रबंधक का मोबाइल नम्बर. 8217931607 जिन जिलो/जिला मुख्यालयों में स्टेशन स्टॉपेज नहीं है उन जिलों की बोर्डिंग निम्नानुसार रहेगी, संबंधित जिला कलेक्टर तीर्थ यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था करेंगे।