क्राइमझाबुआ

*भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक को 6 माह की सजा*

झाबुआ कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक को 6 माह की सजा सुनाई है. इनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे है.

प्रीतिश अनिल शर्मा
झाबुआ
: विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिट एक्ट) महेंद्र सिंह तोमर की कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक को एट्रोसिट एक्ट में दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा सुनाई है.

ये हैं पूरा मामला:
दरअसल ये पूरा मामला करीब 5 साल पुराना है. 28 जून 2018 को थांदला के तत्कालीन नगर परिषद उपाध्यक्ष मनीष बघेल का भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक के साथ विवाद हुआ था. पुलिस में शिकायत के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मनीष ने अपने वकील योगेश जोशी के माध्यम से न्यायालय में प्राइवेट कंप्लेन दाखिल की. इसके बाद न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने जांच के उपरांत नायक के खिलाफ धारा 294, 506 और SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. इस प्रकरण में पेश किए गए सबूत और गवाह के आधार पर विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिट एक्ट) महेंद्र सिंह तोमर ने नायक को एट्रोसिट एक्ट में दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा सुना दी. जबकि अन्य धाराओं में उन्हें दोष मुक्त कर दिया.
नायक शुरू से विवादों में रहे हैं: : भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक शुरू से विवादों में रहे हैं. उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे. हालांकि हर बार किसी न किसी तरह से वे उन आरोपों से बाहर निकल गए. इसकी एक बड़ी वजह उनका सत्तापक्ष का जिलाध्यक्ष होना रहा. 18 नवंबर 2022 को संगठन ने उन्हें पद से हटाकर युवा भानू भूरिया को संगठन के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी थी.

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