क्राइममध्यप्रदेश

*बिना लाइसेंस अवैध रूप से शराब पिलाने पर होटल पर कार्रवाई*


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इंदौर जिले में देशी- विदेशी मदिरा के अवैध क्रय -विक्रय, भंडारण तथा परिवहन के विरुद्ध कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी के तहत आबकारी विभाग ने एक कार्यवाही करते हुए अवैध रुप से शराब पिलाने पर एक होटल स्काईवॉकर के विरुद्ध कार्रवाई की है ।
यह कार्रवाई सहायक आबकारी आयुक्त इन्दौर श्री मनीष खरे के निर्देशानुसार व नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री राजीव मुदगल मार्गदर्शन में की गई है।
बताया गया कि आबकारी अमले के गश्ती के दौरान मेदांता हॉस्पिटल के पास स्थित होटल स्काई वाकर पर दबिश देने पर होटल पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मदिरा पान कराना पाया गया। म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई । मदिरापान करते और कराते हुए 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर 05 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए ।
इसके अतिरिक्त जिले के अन्य वृत में अवैध मदिरा विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 29 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर देशी मदिरा के 90 पाव , 60 लीटर हाथ भट्टी शराब, 02 किलो भांग एवं 195 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया । जप्त शराब की कीमत 32 हजार रुपये है। अवैध मदिरा के विरुद्ध कठोर कार्यवाही लगातार जारी है ।

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