मध्यप्रदेश

*कलेक्टर श्री मनीष सिंह के संज्ञान में आते ही विभिन्न अनियमितताओं पर एप्पल हॉस्पिटल के विरूद्ध की गई कार्रवाई*

#इन्दौर- कलेक्टर श्री मनीष सिंह को एक मरीज के परिजन द्वारा की गई शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एप्पल हॉस्पिटल की जांच कराकर विभिन्न अनियमितताएं पाये जाने पर कार्रवाई की गई है। एप्पल हॉस्पिटल द्वारा मरीजों पर हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही दवाइयां खरीदने, हॉस्पिटल से ही जांच कराने और इसके बाद ही भर्ती कराने की अनिवार्यता की जा रही थी।
बताया गया कि इस अस्पताल के विरूद्ध विभिन्न अनियमितताएं पाने जाने पर अनेक कार्रवाई की गई है। इस अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप चिकित्सकों की व्यवस्था होने तक 100 बेड की क्षमता के अनुरूप संचालित किया जाए। अस्पताल में 200 बेड की क्षमता है, इसके अनुरूप पर्याप्त संख्या में चिकित्सक नहीं है। उन्हें निर्धारित क्षमता के अनुसार चिकित्सकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये है।
साथ ही अस्पताल में संचालित मेडिकल दुकान की अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल से निकलने वाले वेस्ट के उचित निपटान नहीं करने पर नगर निगम द्वारा एक लाख रूपये का जुर्माना किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह को आवेदक श्री प्रकाश पारवानी ने बताया कि गत 11 जुलाई 2022 सोमवार को मैं अपनी माँ श्रीमती पुष्पा पारवानी को एप्पल हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लेकर गया था। मेरी माँ की एंडोस्कोपी होकर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। इस हेतु जब मैं मेरी माँ को भर्ती करवा रहा था तब आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में मुझ से एक प्रिन्टेड फार्म पर हस्ताक्षर करवाए जाने हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उपचार के दौरान अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ही दवाइयां खरीदने व अस्पताल की लैब से ही जांच करवाने की अनिवार्यता का उल्लेख था।
मेरे द्वारा इन शर्तों का विरोध करने पर अस्पताल प्रबंधन ने उपचार में असमर्थता व्यक्त की, जिसके बाद मैं अपनी माँ श्रीमती पुष्पा पारवानी को घर लेकर आ गया। आवेदक ने एप्पल हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च सेंटर, भंवरकुआ, इंदौर के विरुद्ध मरीजों के विरुद्ध इस जबरिया व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की। बताया जा रहा है कि इस तरह की अन्य शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी।

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