
झाबुआ
*आगामी त्यौहारों पर 01 से 12 मार्च 2023 तक शस्त्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध*
प्रीतिश अनिल शर्मा
झाबुआ 28 फरवरी, 2023। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक/जिविशा./झा./2023– (254) दिनांक 27 फरवरी 2023 द्वारा जिले में भगौरिया पर्व होलिका दहन, धुलेंडी एवं रंगपंचमी पर्व के दौरान शस्त्र प्रदर्शन पर निषेधाज्ञा जारी करने का लेख किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह, जिला झाबुआ के द्वारा आम्र्स एक्ट 1959 की धारा-17 (ख) के अन्तर्गत जिले में आगामी त्यौहारों पर 01 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक शस्त्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबंधित लगाया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।